प्रतापगढ़: अपर सत्र न्यायाधीश सीताराम (Sessions Court) ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए राजेंद्र उर्फ मेडई गुप्ता सुत राम लाल निवासी गडौरी खुर्द थाना पट्टी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास (Sessions Court) और पांच हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित (Sessions Court) किया। वादी मुकदमा राम लाल निवासी गडौरी खुर्द थाना पट्टी के अनुसार 10/11 अक्टूबर, 2016 की रात में उसका लडका राजेंद्र उर्फ मेडई अपनी पत्नी कंचन गुप्ता को घर के अन्दर कमरे में ही मार डाला।

सुबह जब जानकारी हुई तो कमरा खोल कर देखा गया तो उसका शव कमरे में पड़ा मिला। उपरोक्त मुकदमे में बाल साक्षी ललित गुप्ता पुत्र राजेंद्र ने न्यायालय में बयान दिया कि मेरी मम्मी को पापा ने मारा था इसलिए मेरी मम्मी की मृत्यु हो गई। कमरे में मेरे पापा जब मेरी मम्मी को मार रहे थे तब मम्मी के चिल्लाने पर मैं जग गया। मेरे पापा मम्मी का गला दबाये थे तथा मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था।

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बच्चे की गवाही पर सजा

मैंने पूरी घटना आंखों से देखी उसके बाद मेरे पिता ने घर में ताला बंद कर मुझे बाहर लिटा दिया और वह भागते चले गए। जब दरवाजा सुबह खोला गया तो मेरी मम्मी मर चुकी थी। राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार गुप्ता ने किया।

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