प्रतापगढ़: अपर जनपद न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम (Pocso Act Full Form) पंकज कुमार श्रीवास्तव ने अजय कुमार वर्मा निवासी सरखेल पुर, थाना कंधई को नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (Pocso Act Full Form) अर्थदंड की राशि अंकन दस हजार रुपए पीड़िता को उसके चिकित्सीय मानसिक आधारों की पूर्ति हेतु प्रदान किया जाएगा।

राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय (Pocso Act Full Form) ने किया। वादी मुकदमा ने थाना कन्धई में इस आशय का प्रार्थना प्रस्तुत किया की घटना 24 जुलाई 2014 की रात की है, उसके गांव का अजय कुमार उसकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया तथा गायब कर दिया उसको पूरी आशंका है कि उसकी लड़की की हत्या हो सकती है।

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घटना के बाद जब पीड़िता बरामद हुई तो उसने बयान दिया कि अभियुक्त (Pocso Act Full Form) ने मुझसे कहा कि तुम्हारे जाति विरादरी के लड़के से तुम्हारी शादी करवा दूंगा,उसी लड़के से शादी करवाने के लिए बहला-फुसलाकर कर दिल्ली ले गया और वहां उसके साथ कई महीनों तक झांसा देकर जबरन दुष्कर्म करता रहा।

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