Ziaul Haq Murder Case: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Raghuraj Pratap Singh) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीबीआई (CBI) डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड (Ziaul Haq Murder Case) की जांच जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को कहा कि डीएसपी जियाउल हक की हत्या (Ziaul Haq Murder Case) में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की भूमिका की जांच जारी रहेगी। बता दें कि जियाउल (DSP murder case) की पत्नी की याचिका पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने यह आदेश पारित किया। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रुख से यह लगने लगा है कि आने वाले दिनों में राजा भैया की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बता दें कि राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इन दिनों पारिवारिक कलह से भी जूझ रहे हैं। पत्नी भानवी से उनके रिश्ते टूटने की कगार पर हैं।

सीबीआई जांच जारी रहेगी

गौरतलब है कि जिआउल हक हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट ने रघुराज प्रताप और सहायक के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए जांच जारी रखने का आदेश दिया था। जिसपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया है। ज्ञात हो कि प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में डीएसपी जियाउल हक की 2 मार्च, 2013 की रात उग्र भीड़ ने हत्या कर दी थी। जियाउल हक बलीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद बवाल और आगजनी की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान जियाउल हक पर घातक भीड़ ने हमला दिया गया था। डीएसपी जियाउल हक को गोली भी मारी गई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी।

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ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर थी CBI की क्लोजर रिपोर्ट

डीएसपी जिआउल हक की मौत के मामले में शासन ने हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी। रघुराज प्रताप सिंह और गुलशन यादव समेत चार सहयोगियों के खिलाफ सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। वर्ष 2014 में ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को जांच जारी रखने के ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया है। बता दें कि जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिसमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष गुलशन यादव, विधायक प्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव, चालक संजय सिंह उर्फ गुड्डू और रोहित सिंह नामजद बनाए गए थे।

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