Sonbhadra: एमपी-एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धि से बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ को दोषी करार दिया है। हालांकि, कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में कोर्ट अब 15 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। बता दें कि बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ पर 2014 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। एमपी-एमएलए कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद बीजेपी विधायक को दुष्कर्म मामले में दोषी पाया है और जेल भेज दिया है।

जानकारी के मुताबिक, नवंबर, 2014 को म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से वर्तमान बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ की पत्नी ग्राम प्रधान थी। उसी दौरान वर्तमान विधायक रामदुलार गौड़ ने एक नाबालिक किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाया था। पीड़िता के परिवार वालों ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में सुनवाई के दौरान एमपी एमएलए कोर्ट प्रथम ने विधायक को दोषी ठहराते हुए तत्काल जेल भेजने का आदेश दिया है।

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कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने भाजपा विधायक को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है। विधायक को दोषी ठहराए जाने के बाद पीड़िता के भाई ने बताया कि कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ ने उन्हें कई प्रलोभन देकर सुलह करने का दबाव बनाया। पीड़िता के भाई ने कहा कि कोर्ट का फैसला उन्हें सर्वमान्य है। वह मांग करते हैं कि कोर्ट दोषी को लंबे समय की सजा सुनाए। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता के मुताबिक, 4 नवंबर, 2014 को बीजेपी विधायक ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया था। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। इसी के साथ ही दुद्धि से बीजेपी विधायक रामदुलार गौड़ को पुलिस ने कस्टडी में लेते हुए जेल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी को दस वर्ष या आजीवन कारावास की सुजा सुनाई जा सकती है। फिलहाल कोर्ट 15 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा।

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