Lucknow News: बसंत सिनेमा के प्रथम तल पर बनी दुकानों को हथियाने का विरोध करने पर कृष्ण कुमार गुप्ता एवं उनके पुत्र कपिल गुप्ता की गोली मारकर हत्या करने वाले विजय प्रकाश शर्मा एवं उनके पुत्र धीरज शर्मा को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश फूलचंद कुशवाहा ने मृत्युदंड की सजा के साथ-साथ प्रत्येक को पांच-पांच लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत ने अपने 72 पृष्ठीय निर्णय में स्पष्ट कहा है कि अर्थदंड की समस्त धनराशि 10 लाख रुपए में से 8लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति मृतक कपिल गुप्ता के आश्रितों को प्रदान की जाए। अदालत ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय को मृत्युदंड का आदेश पुष्टि हेतु अविलंब भेजा जाए तथा मृत्युदंड आदेश को तब तक अमल में न लाया जाए जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय एवं आदेश की पुष्टि कर न दी जाए। इस मामले की रिपोर्ट 16 अप्रैल, 2005 को वादी उदय स्वरूप भारद्वाज द्वारा थाना हजरतगंज में लिखाई गई थी।

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