UP Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश में जल्द निकाय चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द निकाय चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने OBC कमीशन की रिपोर्ट को मंजूर करते हुए राज्य सरकार को निकाय चुनाव कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दे दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अगर इजाजत दे तो वह निकाय चुनाव के लिए 2 दिन के अंदर ही नोटिफिकेशन जारी कर सकते है। इसके बाद उन्हें कोर्ट ने राज्य सरकार को दो दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि 28 दिसंबर, 2022 को OBC आयोग का गठन किया गया था, इस मामले को लेकर 7 मार्च, 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उप्र राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने निकायवार ओबीसी की आबादी की राजनीतिक स्थिति के आकलन के आधार पर आरक्षण की सिफारिश की थी। 1995 के बाद हुए निकायों के चुनाव के परिणामों को इसके लिए आधार बनाया गया। प्रदेश के सभी निकायों के परीक्षण के बाद आयोग ने 20 से 27 प्रतिशत की औसत में अलग-अलग निकायों के लिए अलग-अलग आरक्षण निर्धारित करने की सिफारिश की।

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गौरतलब है कि निकाय चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले निकाय चुनाव के बहाने राजनीतिक दलों के पास अपनी हैसियत भांपने का पूरा मौका है। ऐसे में निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती है। बीजेपी जहां अपने विकास कार्यों के बदौलत चुनाव फतेह करने को अश्वस्त है, वहीं सपा अपने कोर वोटरों को साधने की कोशिश में जुटी है।

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