लखनऊ: लंबे समय से जेल में बंद सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान की जमानत जमीन कब्जा करने के मामले में दी है। बता दें कि आजम खान के खिलाफ दो और मामले पहले से पेंडिंग है, जिसमें फैसले आने बाकी है। इसके चलते जमानत मिलने के बावजूद भी आजम खान को अभी सीतापुर जेल में ही रहना होगा। ज्ञात हो कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान को रामपुर विधानसभा सीट से इस पर प्रत्याशी बनाया है। आजम जेल में रहते हुए रामपुर सीट से चुनाव लड़ा है। इससे पहले वह इसी सीट से सांसद चुने जाते रहे हैं।

आजम खान फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं। उनपर भैंस और बकरी चोरी से लेकर जमीन हथियाने सहित करीब 100 आपराधिक मामले चल रहे हैं। आजम खान ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आठ फरवरी को उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया था। आजम खान ने अपनी याचिका में मामले में मुकदमों को जानबूझ कर धीमी गति से चलाने का आरोप भी लगाया था, जिससे वह लंबे समय तक जेल में बंद रह सकें।

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गौरतलब है कि सपा नेता आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी ​तंजीन फातिमा को भी जेल हुई थी। दोनों लंबे समय तक जेल में बंद भी रहे। कुछ महीने पहले दोनों की जमानत मंजूर होने से मां-बेटे बाहर हैं। समाजवादी पार्टी ने आजम खान के साथ उनके बेटे को भी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। अब्दुल्ला आजम स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा है। बता दें कि 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं।

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