Prayagraj News: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद (atiq ahmed) के बेटे अली अहमद (Ali Ahmed) की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने जमानत याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी किया कि, “ऐसा अपराधी अगर जमानत पर जेल से बाहर निकलता है तो वह केवल गवाहों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी खतरा बनेगा।”

इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने अतीक अहमद (atiq ahmed) के बेटे अली अहमद के लिए कहा कि आरोपी खुद माफिया है। कोर्ट ने कहा, इस पर गन पॉइंट पर पांच करोड़ रुपए की फिरौती, कीमती जमीन लिखने से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी देने, साथी असद की ओर से पिस्टल से फायर करने सहित विधायक राजू पाल हत्या केस के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में शामिल होने के आरोप है। हाईकोर्ट के जज ने कहा कि अली अहमद (Ali Ahmed) के परिवार के पास अपराध से अर्जित हजारों करोड़ की संपत्ति है। अपराध करना इनका पेशा है। यह आपराधिक केस के गवाहों के लिए ही नहीं, समाज के लिए भी खतरा बन चुका है। इसे जमानत पर नहीं रिहा किया जा सकता। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ अली अहमद (Ali Ahmed) की जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट जज डीके सिंह ने दिया है।

इसे भी पढ़ें: कैंब्रिज से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बोला हमला

गौरतलब है कि अतीक अहमद के बेटे के खिलाफ प्रयागराज के करेली थाने में एफआईआर दर्ज है। इसी मामले में जमानत की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा, याची के पिता अतीक अहमद के खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती, जमीन हड़पने जैसे 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि अली अहमद पर आरोप है कि उसने 20 लोगों के साथ शिकायतकर्ता के परिवार को घेरा और असलहा के बल पर धमकाते हुए पांच करोड़ की फिरौती मांगी थी। इतना ही नहीं अतीक अहमद से बात न करने पर जानलेवा हमला भी किया।

इसे भी पढ़ें: Hathras Kand में नहीं हुआ था रेप, तीन आरोपी बरी

Spread the news