नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को बड़ा एक्शन लेते हुए अमेजन पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। रिजर्व बैंक (RBI) ने जानकारी देते हुए कहा कि उसने कंपनी पर यह कार्रवाई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) के कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर की है। अमेजन कंपनी पर कुल 3,06,66,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई (RBI) ने जारी एक बयान में बताया है कि यह जुर्माना पीपीआई पर मास्टर डायरेक्शन्स के प्रावधानों का पालन नहीं करने और मास्टर डायरेक्शन- नो यॉर कस्टमर डायरेक्शन, 2016 का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। बयान में कहा कि अमेजन पे ने केवाईसी की जरूरतों पर जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं किया है। इसकों लेकर इकाई को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह बताने के लिए निर्देश दिया गया था कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। अमेजन पे की तरफ से दिए गए जवाब को देखने के बाद, आरबीआई की तरफ से कहा कि अमेजन पे के जवाब से यह निष्कर्ष निकाला है कि कंपनी पर लगा आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप सही है और कंपनी पर मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना सही है।

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गौरतलब है कि जुर्माना आरबीआई (RBI) के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 के सेक्शन 30 में दी गई ताकतों के तहत लगाया गया है। आरबीआई (RBI) ने आगे कहा कि यह एक्शन रेगुलेटरी अनुपालन उल्लंघन पर लगाया गया है। बता दें कि RBI ने इससे पहले कुछ बैंकों पर प्रतिबंध भी लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिन 5 सरकारी बैंकों पर बैन लगाया है, उसमें एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक लखनऊ, आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद, शिमशा सहकारी बैंक नियमिथा मद्दुर-कर्नाटक, उरावकोंडा को-ऑपरेटिव टाउन बैंक, उरावकोंडा-आंध्र प्रदेश और शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, अकलुज-महाराष्ट्र शामिल है।

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