योगी सरकार ने प्रदेश की निराश्रित महिलाओं को दिया रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का तोहफा

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लखनऊ। योगी सरकार ने रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर से पहले निराश्रित महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप, महिला कल्याण विभाग ने पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) की ₹1115.64 करोड़ की धनराशि अगस्त के पहले सप्ताह में ही 36,75,623 लाभार्थी महिलाओं के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में पीएफएमएस के माध्यम से हस्तांतरित कर दी है। जिससे उन्हें त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाने में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी महिलाएं, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हैं और जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं है, उनको प्रतिमाह ₹1000 की पेंशन प्रदान की जाती है। योजना की पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके इसके लिए पेंशन की राशि सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में पीएफएमएस (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।

त्योहारों के मद्देनजर योगी सरकार ने समय के पहले भेजी पेंशन की राशि
वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में इस योजना के तहत 35,78,111 लाभार्थी महिलाओं को ₹1062.15 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई थी। दूसरी तिमाही में सरकार ने सक्रियता दिखाते हुए 36,75,623 महिलाओं को ₹1115.64 करोड़ की राशि अगस्त के पहले सप्ताह में ही हस्तांतरित कर दी। यह कदम रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे पर्वों से पहले महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, ताकि वे अपने परिवार के साथ उत्सव को पूरे उत्साह के साथ मना सकें।

महिला कल्याण विभाग की निदेशक संदीप कौर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पेंशन की राशि समय से पहले हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि कोई भी पात्र महिला इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।

ऑनलाइन आवेदन कर पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकती हैं पात्र महिलाएं
निदेशक ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश की निवासी महिलाएं sspy-up.gov.in वेब पोर्टल के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। यह डिजिटल पहल पारदर्शिता और सुगमता को बढ़ावा देती है, जिससे पात्र महिलाएं बिना किसी बाधा के योजना का लाभ उठा सकती हैं। महिला कल्याण विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आवेदनों की जांच त्वरित और निष्पक्ष तरीके से हो, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकें।

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