Shahnawaz Hussain: भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) की मुश्किल बढ़ने वाली है। चार साल पुराने दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से भी भाजपा नेता शाहनवाज को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहनवाज (Shahnawaz Hussain) की तरफ से एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में सही ढंग से जांच होनी चाहिए। इसमें दखल देने के चलते सच नजर नहीं आता। मामले में आप सही होंगे तो बच जाएंगे। लिहाजा अब भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर दुष्कर्म का केस दर्ज होगा।

बता दें कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) पर वर्ष 2018 में दुष्कर्म का आरोप एक महिला ने लगाया था। चार साल से मामला अदालत में चल रहा है, बावजूद इसके पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस को 26 अप्रैल, 2018 एक महिला लिखित शिकायत की थी। महिला ने दिल्ली पुलिस को एक लिखित शिकायत दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। महिला का आरोप है कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता का आरोप है कि 12 अप्रैल, 2018 को शाहनवाज हुसैन (Shahnawaz Hussain) ने उसे छतरपुर के एक फार्म हाउस में बुलाया था। वहां उसने धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

इसे भी पढ़ें: कानून मंत्री रिजिजू ने लिखा CJI को पत्र

पीड़िता ने इस मामले में महरौली थाने के SHO को भी लिखित शिकायत दी, जिसे उन्होंने रिसीव करने से मना कर दिया। इसके बाद महिला पर शिकायत को वापस लेने का दबाव था, लेकिन वह किसी दबाव में नहीं आई। पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज न किए जाने पर पीड़िता ने 21 जून, 2018 को नई दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, साकेत कोर्ट में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ IPC की धाराओं 376, 328, 120B, 506 के तहत शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही कोर्ट से शाहनवाज के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी आदेश देने की अपील की थी। 25 जून, 2018 को यह मामला साकेत कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुनवाइ के दौरान कोर्ट ने महरौली के SHO से एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR मांगी थी। पुलिस ने 4 जुलाई, 2018 को कोर्ट में बताया कि जांच के मुताबिक याचिकाकर्ता की शिकायत में सच्चाई नजर नहीं आ रही, महिला के आरोप झूठ हैं।

इसे भी पढ़ें: मायावती की ‘शान’ ही उनकी पहचान, नहीं करेगी समझौता

Spread the news