उमर अब्दुल्ला ने निधि राजदान से किया निकाह, पायल से जुलाई में हुआ था तलाक
Omar Abdullah Nidhi Razdan Wedding: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है। उन्होंने पत्रकार निधि राजदान के साथ शादी कर ली है। दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा कर इस रिश्ते की जानकारी दी। उमर अब्दुल्ला ने अपनी पोस्ट में लिखा कि एक नए सफर की शुरुआत हुई है। उनकी शादी की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है।
उमर अब्दुल्ला ने X पर शेयर की शादी की तस्वीर
उमर अब्दुल्ला ने 31 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर निधि राजदान के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। इसके साथ उन्होंने लिखा, ‘A new journey began yesterday’ यानी कल एक नए सफर की शुरुआत हुई।
वहीं, निधि राजदान ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ‘It’s done bro’। दोनों की पोस्ट सामने आने के बाद उनकी शादी की खबर की पुष्टि हुई। पिछले कुछ समय से उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान के रिश्ते को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। निधि राजदान को इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला के सार्वजनिक कार्यक्रमों और शपथ ग्रहण समारोह में देखा गया था।
A new journey began yesterday 💍@Nidhi pic.twitter.com/BXbdLq2d1H
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 31, 2026
पायल अब्दुल्ला से जुलाई 2026 में हुआ था तलाक
उमर अब्दुल्ला की दूसरी शादी ऐसे समय हुई है, जब इसी साल उनकी पहली पत्नी पायल अब्दुल्ला के साथ कानूनी रूप से तलाक की प्रक्रिया पूरी हुई। दोनों की शादी 1 सितंबर 1994 को हुई थी। हालांकि, लंबे समय से दोनों अलग रह रहे थे।
तलाक का मामला कई सालों तक अदालत में चला। उमर अब्दुल्ला ने 2016 में फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन 30 अगस्त 2016 को अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। यहां भी फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक की अर्जी क्यों की थी खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि उमर अब्दुल्ला की ओर से पायल अब्दुल्ला पर लगाए गए क्रूरता के आरोप पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं थे। अदालत के मुताबिक, वह पायल की ओर से किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक क्रूरता साबित नहीं कर पाए थे। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी।
इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मध्यस्थता के जरिए समाधान तलाशने का रास्ता सुझाया था। बाद में दोनों पक्ष आपसी सहमति से विवाद खत्म करने पर राजी हो गए।
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सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को दी तलाक की मंजूरी
31 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में उमर और पायल अब्दुल्ला की ओर से आपसी सहमति से विवाह खत्म करने का संयुक्त आवेदन पेश किया गया। दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि उनके बीच सभी विवाद सुलझ गए हैं और वे अब अलग होना चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दोनों की शादी को आपसी सहमति से समाप्त कर दिया। अदालत के आदेश के अनुसार, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ लंबित मुकदमों को भी वापस लेने पर सहमति जताई थी।
इस तरह करीब तीन दशक पुराने वैवाहिक रिश्ते का कानूनी रूप से अंत हुआ। अब उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान की शादी के बाद उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो गया है।
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