मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा, अदालत ने भारी जुर्माना भी लगाया
Muskan and Sahil Case: बहुचर्चित ‘ब्लू ड्रम मर्डर केस’ में बुधवार को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य दोषी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी के फंदे पर लटकाए जाने की सजा सुनाई है। इस खौफनाक वारदात में दोनों ने मिलकर मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की निर्ममता से हत्या कर दी थी। सजा सुनाते समय जिला जज अरविंद कुमार ने महाभारत के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि पापी को उसके कुकर्मों के अनुसार दंड देना ही असल धर्म और न्याय है।
महाभारत के संदर्भ से दिया कड़ा संदेश
कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए एक अधिवक्ता ने बताया कि न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान भारतीय संस्कृति और महाभारत का हवाला दिया। जज का मानना था कि कानून और समाज के दायरे में रहकर अपराधियों को उनके किए की सजा मिलना पूरी तरह से न्यायसंगत और उचित है, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए।
अधिवक्ता ने जानकारी दी कि अदालत ने दोनों को इस जघन्य हत्याकांड का मुख्य गुनाहगार मानते हुए मौत की सजा तय की है। इसके अतिरिक्त, कानूनी धाराओं के तहत आर्थिक दंड भी लगाया गया है। भारतीय न्याय संहिता / कानून की धाराओं के तहत: धारा 302 के अंतर्गत 50,000 रुपये और अन्य संबंधित धाराओं (जैसे 238A) के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना ठोका गया है।

अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में पेश किए गए ठोस सबूतों और मजबूत दलीलों का ही परिणाम रहा कि दोषियों को यह कड़ी सजा मिली। वकीलों का कहना है कि यह फैसला देश भर में एक नजीर (मिसाल) बनेगा, जिससे ऐसे अपराधों पर लगाम लगेगी और कोई भी शख्स गुनाह करने से पहले सौ बार सोचेगा।
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घटना और न्याय की पूरी क्रोनोलॉजी
गौरतलब है कि 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी। हत्या के बाद शव के कई टुकड़े किए गए और उन्हें एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में बंद कर दिया गया था। इस वीभत्स हत्याकांड का खुलासा 17 मार्च 2025 को हुआ, जिसके बाद पुलिस ने 19 मार्च 2025 को दोनों आरोपियों को दबोच लिया था।
जुलाई 2025 में मामले की सुनवाई शुरू हुई। करीब 126 पेशियों और लंबी सुनवाई के बाद 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया था, जिस पर आज बुधवार को सजा का अंतिम ऐलान कर दिया गया।
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