Monu Manesar: नूंह हिंसा (Nuh Violence) में आरोपी मोनू मानेसर (Monu Manesar) को मंगलवार को हरियाणा पुलिस (Haryana Police) ने फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार कर लिया। सादी वर्दी में पहुंची पुलिस ने मोनू मानेसर (Monu Manesar) को इस तरह घेर लिया जैसे फिल्मों में देखने को मिलता है। इसके बाद हरियाणा पुलिस (Haryana Police) ने मोनू मानेसर (Monu Manesar) को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि गोरक्षक मोनू मानेसर पर राजस्थान में हुए नासिर-जुनैद हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। राजस्थान पुलिस को मोनू मानेसर (Monu Manesar) की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही वह भी कोर्ट पहुंच गई। राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) की अपील पर कोर्ट ने हरियाणा पुलिस (Haryana Police) को मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) को सौंपने का आदेश दे दिया। इसके बाद देर शाम मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

बता दें कि हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को मंगलवार को नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोपहर में उसे नूंह कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हरियाणा पुलिस के मुताबिक मोनू मानेसर को जब गिरफ्तार किया था तब उसके पास से एक दो सिम वाला मोबाइल, 45 बोर की पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। उधर मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही राजस्थान पुलिस भी नूंह कोर्ट में पहुंच गई और उसने उसकी कस्टडी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी।

कोर्ट ने मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंपने का आदेश दे दिया। अब मोनू राजस्थान पुलिस की कस्टडी में है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने मोनू मानेसर को अब सुबह गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। मोनू पर 31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा से पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप है। हालांकि, हिंसा के दौरान वह वहां नहीं था।

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सोशल मीडिया पोस्ट पर हुई गिरफ्तारी

गौरतलब है कि नूंह में निकाली जाने वाली शोभायात्रा से पहले मोनू मानेसर ने 26 अगस्त को सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर लिखा गया था कि परिणाम की चिंता हम नहीं करते, वार एक ही होगा, पर आखिर होगा। मोनू के इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया सेल के सिपाही मनोज ने नूंह के साइबर क्राइम थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में ये शिकायत सही मिली। इसके बाद मोनू मानेसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153A, 295A, 504, 109 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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