नई दिल्ली: चुनावों में युवाओं की भागीदारी और बढ़ाने के प्रयास के तहत निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। मतदाता के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए युवा अब 17 साल से अधिक उम्र होने पर आवेदन कर सकते हैं। इसस पहले तक युवा किसी वर्ष एक जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने करने पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे। इसके चलते एक जनवरी के बाद 18 साल के होने वाले युवाओं को मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पूरे एक साल तक का इंतजार करना पड़ता था।

निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव कानून में किए गए बदलाव के बाद अब लोग एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 साल की उम्र में मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। निर्वाचन आयोग के एक बयान के मुताबिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में आयोग की तरफ से राज्यों में चुनावी तंत्र को तकनीक-सक्षम समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है।

इससे युवाओं को अपना अग्रिम आवेदन करने में सुविधा मिलेगी। बयान में कहा गया है कि मतदाता सूची को अब हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जाएगा, जिसमें वे 18 वर्ष के हुए होंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अग्रिम आवेदन 9 नवंबर, 2022 को या उसके बाद जमा किये जा सकते हैं। ज्ञात हो कि यह वह तारीख है जब मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा।

नए चुनाव कानून में कहा गया है कि मतदाता सूची, 2023 के वार्षिक संशोधन के वर्तमान चरण के लिए, कोई भी नागरिक जो एक अप्रैल, एक जुलाई और 2023 के एक अक्टूबर तक 18 वर्ष के हो रहे हैं, वह भी मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की तारीख से मतदाता के तौर पर पंजीकरण के लिए अपना अग्रिम आवेदन जमा कर सकते हैं।

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