Bulandshahr News: अपराध के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति का ही असर है कि प्रदेश में बड़े माफिया और गैंगस्टर पनाह मांग रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ न सिर्फ पुलिस कार्रवाई जारी है, बल्कि उनकी संपत्तियों की कुर्की भी हो रही है। इसी क्रम में सोमवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) बुलंदशहर ने शातिर गैंगस्टर मकसूद के मकान की कुर्की के आदेश को पुष्ट करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को आदेशित किया है।

जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह के अनुसार अपराधी की कुर्क संपत्ति को आमजन के सार्वजनिक हित के लिए उपयोग में लाये जाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 (1) के अधीन पेशेवर गैंगस्टर अपराधी की कुर्क संपत्ति को लेकर कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय सुनाया है। विशेष न्यायाधीश ने कुर्की के आदेश को पुष्ट किया है।

इसे भी पढ़ें: ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अलीगढ़ के जट्टारी उपकेन्द्र का किया निरीक्षण

इसके बाद अब मकसूद के मकान की कुर्की करते हुए उस भवन को आम जनता के उपयोग के लिए लाया जाएगा। एसएसपी श्लोक कुमार के अनुसार मकसूद के खिलाफ गोवध और नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त जैसे संगीन अपराधों में मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर मकसूद ने अपने गुनाहों के बल पर आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था।

इसे भी पढ़ें: श्रीकांत वर्मा का सब इंस्पेक्टर पद पर चयन

Spread the news