अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, समर्थकों ने किया हंगामा
नई दिल्ली: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित लहरा दो तिरंगा कार्यक्रम को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके जैसे ही तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए अपने घर से बाहर निकले, पहले से तैनात दिल्ली पुलिस की टीम ने उन्हें हिरासत (Detain) में ले लिया और अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गई। इस दौरान मौके पर मौजूद CJP समर्थकों ने पुलिस के वाहन को रोकने की भी कोशिश की।
अभिजीत दिपके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा थामे हुए थे और महात्मा गांधी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहने हुए थे। दिपके की गिरफ्तारी के बावजूद पार्टी समर्थकों का दावा है कि वे कनॉट प्लेस तक अपनी तिरंगा रैली को हर हाल में जारी रखेंगे।
पुलिस और दीपके के बीच तीखी बहस
घर से निकलते ही जब पुलिस बल ने अभिजीत दीपके को रोकने की कोशिश की, तो उनके और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दिपके ने हाथ में लहराते तिरंगे की ओर इशारा करते हुए सवाल उठाया कि जब उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, तो उन्हें हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? इस पर पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया, कनॉट प्लेस इलाके में धारा 163 लागू है और बिना अनुमति प्रदर्शन की मनाही है। इसलिए आपको एहतियातन (Preventive Detention) हिरासत में लिया जा रहा है।
VIDEO | Delhi: Police detain CJP founder Abhijeet Dipke as he leaves for the Tiranga march.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/RuekstKTum
— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2026
पुलिस ने पहले ही थमाया था नोटिस
इस कार्रवाई से ठीक पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम ने अभिजीत दिपके के आवास पर पहुंचकर उन्हें आधिकारिक नोटिस भी थमाया था। नोटिस में साफ चेतावनी दी गई थी कि कनॉट प्लेस और सेंट्रल पार्क के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। बिना प्रशासनिक अनुमति के किसी भी प्रकार की रैली, मार्च या सभा आयोजित करने से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए उन्हें इस तिरंगा यात्रा को रद्द करने के निर्देश दिए गए थे।
इसे भी पढ़ें: मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा
