बागेश्वर धाम को मिला FCRA लाइसेंस, अब विदेशों से चंदा ले सकेंगे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

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Newschuski Digital Desk: छतरपुर (मध्य प्रदेश) के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बागेश्वर धाम से जुड़ी संस्था के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा रास्ता खोल दिया है। गृह मंत्रालय ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व वाली बागेश्वर धाम जन सेवा समिति को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन दे दिया है। इस फैसले के बाद अब यह संस्था कानूनी रूप से विदेशों से मिलने वाले दान (Foreign Funding) को स्वीकार कर सकेगी।

पारदर्शिता के साथ होगा फंड का इस्तेमाल

भारत में किसी भी एनजीओ या धार्मिक संस्था के लिए विदेश से धन प्राप्त करने के लिए FCRA अनुमति अनिवार्य होती है। गृह मंत्रालय के इस कदम का उद्देश्य विदेशी फंड के इस्तेमाल में पारदर्शिता बनाए रखना है। अब तक बागेश्वर धाम को विदेशी फंड लेने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इस पंजीकरण के बाद अब संस्था के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

इन क्षेत्रों में मिलेगी फंडिंग की सुविधा

बागेश्वर धाम जन सेवा समिति को कुल पांच प्रमुख- धार्मिक (हिंदू), सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक श्रेणियों में रजिस्ट्रेशन मिला है। इसका सीधा अर्थ है कि संस्था अब इन सभी क्षेत्रों में जनकल्याणकारी कार्यों और गतिविधियों के लिए वैश्विक स्तर पर अपने अनुयायियों से आर्थिक सहयोग ले सकेगी।

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वैश्विक स्तर पर बढ़ेगा संस्था का कद

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी केवल भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दुबई जैसे देशों में भी भारी संख्या में हैं। विदेशी चंदा लेने की अनुमति मिलने के बाद धाम की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक और शैक्षिक प्रकल्पों (जैसे बेटियों का विवाह, अस्पताल और स्कूल) को और अधिक गति मिलने की संभावना है।

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