शिक्षा मित्रों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, स्पेशल TET 2026 में शामिल करने की मांग खारिज
Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्पेशल टीईटी 2026 में शिक्षामित्रों को शामिल करने की मांग वाली याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। मामले में सुनवाई के बाद 24 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता केवल इसलिए विशेष परीक्षा में शामिल होने का दावा नहीं कर सकते कि वो सामान्य TET में बैठने के लिए योग्य हैं।
वसीम अहमद सहित 220 लोगों ने दाखिल की थी याचिका
कोर्ट ने माना कि उनकी कानूनी स्थिति नौकरी कर रहे शिक्षकों से अलग है और संविधान राज्य से उस अंतर को खत्म करने के लिए नहीं कहता, जो किसी वैध कानूनी उद्देश्य पर आधारित हो। बताते चलें कि याची वसीम अहमद समेत 220 अन्य लोगों ने यह याचिका दाखिल की थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस मंजू रानी चौहान की सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया।
क्या है स्पेशल TET
यूपी में उन शिक्षकों के लिए अलग से टीईटी आयोजित करने का फैसला लिया गया है, जो अभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और राज्य के तमाम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी को सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया है। अगले एक साल में सभी को टीईटी पास करना होगा, ऐसा न करने पर नौकरी चली जाएगी। ऐसे में यूपी सरकार ने हजारों टीचर्स को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए अलग से टीईटी यानी स्पेशल TET आयोजित करने का ऐलान किया। इस परीक्षा में सिर्फ वही शिक्षक शामिल हो सकते हैं, जो सरकारी नौकरी पाकर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं।
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शिक्षा मित्रों की क्या है मांग
पिछले लंबे समय से यूपी के शिक्षा मित्र अपनी नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे हैं। वहीं जब स्पेशल टीईटी का मौका आया तो उन्हें इससे भी बाहर रखा गया। ऐसे में अब उनकी मांग है कि उन्हें भी इस पात्रता परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। इसे लेकर प्रदर्शन भी हुए और हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई, लेकिन अब शिक्षा मित्रों को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कई शिक्षा मित्र ऐसे हैं, जिन्होंने टीईटी परीक्षा पास नहीं की है, ऐसे में उन्हें टीचर भर्ती में शामिल होने या फिर पक्का होने के लिए यह परीक्षा पास करनी जरूरी है।
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