ब्लू ड्रम मर्डर केस वाली मुस्कान और प्रेमी साहिल दोषी करार, अदालत ने माना जघन्य अपराध
Meerut News: उत्तर प्रदेश के सनसनीखेज ‘ब्लू ड्रम मर्डर केस’ में मेरठ की जिला अदालत ने मुख्य आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को सौरभ राजपूत की हत्या तथा साक्ष्य छिपाने का दोषी ठहराया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि इस प्रकार का जघन्य अपराध समाज में दहशत का माहौल पैदा करता है। सभी प्रस्तुत साक्ष्यों व बयानों का गहन विश्लेषण करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को सौरभ की हत्या और शव को ठिकाने लगाने की कोशिश का कुसूरवार माना।

126 सुनवाई और 22 गवाहों के बाद फैसला
मामले की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। लगभग 126 तारीखों तक चली लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। वर्तमान में मुस्कान और साहिल दोनों जेल में बंद हैं, जिनकी सजा के ऐलान पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और प्रेमी साहिल दोषी करार.
मस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी. pic.twitter.com/3tSiTeUbqf
— Ranvijay Singh (@ranvijaylive) September 30, 2026
शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में जमाया था सीमेंट
पुलिस जांच के मुताबिक, 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत को पहले नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया और फिर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से आरोपियों ने शव के टुकड़े किए और उन्हें एक नीले प्लास्टिक ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया था। वारदात के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश भाग गए थे, जिन्हें पुलिस ने 18-19 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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