महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी, राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Brij Bhushan Sharan Singh Acquitted

Brij Bhushan Sharan Singh Acquitted: भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। सोमवार को कोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए कथित यौन उत्पीड़न और धमकी देने के आरोपों के मामले में सुनवाई करते हुए बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बरी (Acquit) कर दिया।

यह मामला देश की शीर्ष महिला पहलवानों द्वारा बृजभूषण शरण सिंह के कार्यकाल के दौरान लगाए गए गंभीर आरोपों और दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए लंबे विरोध-प्रदर्शन से जुड़ा हुआ था।

बंद कमरे में हुई थी अंतिम सुनवाई

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और निर्णय सुनाने के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अदालती कार्यवाही बंद कमरे में आयोजित की गई थी। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार की अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की विस्तृत दलीलों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया। शिकायतकर्ताओं (महिला पहलवानों) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने पक्ष रखा था, जबकि बृजभूषण शरण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन, रेहान खान और ऋषभ भाटी की लीगल टीम ने दलीलें पेश की थीं।

जंतर-मंतर आंदोलन से दर्ज चार्जशीट तक का सफर

1,500 पन्नों की चार्जशीट: महिला पहलवानों के उग्र प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी कर 15 जून 2023 को 1,500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करना), 354A (यौन उत्पीड़न), 354D (पीछा करना) और 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किए गए थे। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के सदस्यों और जांच अधिकारी (IO) के बयान दर्ज किए थे। विनोद तोमर को इस पूरे मामले में सह-आरोपी बनाया गया था।

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कोर्ट ने सम्मान के साथ बरी किया, आज खुशी का दिन है: बृजभूषण

अदालत का फैसला आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पहले दिन, जब मेरा पहला बयान आया था, तो मैंने स्पष्ट कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी आरोप साबित होता है, तो मैं फांसी लगा लूंगा। आज कोर्ट ने मुझे पूरी गरिमा और सम्मान के साथ बरी कर दिया है। यह मेरे और मेरे समर्थकों के लिए बेहद खुशी का दिन है। फैसला आने के बाद जब बृजभूषण शरण सिंह अपने दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे, तो उनके समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों, पटाखों और फूलों की बारिश करके उनका भव्य स्वागत किया।

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