शरजील इमाम को मिली अंतरिम जमानत, दिल्ली दंगा का है मुख्य आरोपी
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने 2020 दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। पूर्व जेएनयू छात्र शरजील को यह राहत छोटे भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल के लिए दी गई है।
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने शरजील को 20 मार्च 2026 से 30 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दी है। हालांकि शरजील ने छह सप्ताह की जमानत का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने उन्हें 10 दिन की ही जमानत दी है।
शरजील पर क्या है आरोप
शरजील पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है। बता दें कि 2020 दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले दी थी पांच आरोपियों को जमानत
गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में जनवरी में पांच आरोपियों- गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को नियमित जमानत दे दी थी। हालांकि, उसी फैसले में कोर्ट ने शरजील इमाम को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सभी आरोपी एक समान स्थिति में नहीं हैं, इसलिए शरजील को नियमित जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि शरजील एक साल तक इस मामले में दोबारा जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते।
पहले भी ठुकराई जा चुकी है जमानत
बता दें कि पिछले साल शरजील ने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जमानत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे ठुकरा दिया था। शरजील के अलावा इस मामले में उमर खालिद और अन्य आरोपी भी जेल में बंद हैं।
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