उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकराई कुलदीप सिंह सेंगर की सजा माफी याचिका

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नई दिल्ली: उन्नाव रेप केस से जुड़े एक और मामले में आरोपी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने और जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

यह मामला उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़ा है। रेप केस के बाद पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत में लिया गया था, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। वह अपनी सजा पर रोक और जमानत की मंजूरी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने के बाद इसे स्वीकार नहीं किया और इसे खारिज कर दिया।

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सेंगर को लगातार झटके

पहले भी सेंगर ने अपने खिलाफ सुनाई गई सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी 10 साल की सजा जारी रखनी होगी।

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