गणतंत्र दिवस पर 87 आजीवन कैदियों की समय से पहले होगी रिहाई, एमपी सरकार ने दी मंजूरी
भोपाल: 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी मानवीय और सुधारात्मक पहल करते हुए राज्य की जेलों से 87 आजीवन कारावास के दोषियों की समय से पहले रिहाई को मंजूरी दे दी है। हालांकि, यह रिहाई कड़े नियमों के तहत और केवल उन्हीं कैदियों के लिए होगी जो पात्रता की शर्तों पर खरे उतरते हैं।
जेल विभाग ने इस निर्णय के लिए पिछले साल मई में जारी एक निर्देश के तहत कुल 481 मामलों की विस्तृत जांच-पड़ताल की थी। जिला स्तरीय समितियों ने प्रत्येक कैदी के मामले की पृष्ठभूमि, कानूनी पहलू और व्यवहार का गहनता से अध्ययन किया। इनमें से 394 कैदियों को समय से पहले रिहाई के लिए अपात्र पाया गया। ज्यादातर मामलों में कैदियों ने आवश्यक 20 वर्ष (छूट सहित) की सजा पूरी नहीं की थी। यह निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 432, 433 और 433(ए) के तहत लिया गया है, जो राज्य सरकार को विशेष परिस्थितियों में सजा में छूट देने का अधिकार देती है।
किन शर्तों के तहत होगी रिहाई
सरकार ने साफ किया है कि यह रिहाई बिना शर्त नहीं होगी। इसमें कई कड़े प्रावधान शामिल हैं। जिन कैदियों की हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित है, उन्हें तभी रिहा किया जाएगा जब 26 जनवरी, 2026 तक उनके मामले का कोई निपटारा हो जाए। जिन पर जुर्माना लगा है, उन्हें पहले वह जमा करना होगा या अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अन्य मामलों के दोषियों को रिहाई से पहले अपनी निर्धारित सजा पूरी करनी होगी। जिनका मुकदमा अभी चल रहा है, वे विचाराधीन कैदी ही रहेंगे। अंतरराज्यीय मामलों में कैदियों को रिहाई से पहले संबंधित राज्य को स्थानांतरित किया जा सकता है।
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रिहाई के अलावा भी कुछ कैदियों को मिली छूट
आजीवन कारावास के दोषियों के अलावा, सरकार ने सात अन्य कैदियों (गैर-आजीवन कारावास) को भी अपनी सजा में छूट दी है। यह कदम गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेल सुधार और पुनर्वास को बढ़ावा देने की वार्षिक पहल का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य जेलों में बढ़ती भीड़ को कम करना और सुधरे हुए कैदियों को समाज की मुख्यधारा में वापस लाने का मौका देना है, साथ ही सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर मामले की अलग से जांच करना भी है।
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