Car Insurance 2026: एक्सीडेंट क्लेम पर अब नहीं कटेगा टैक्स

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Newschuski Digital Desk: अगर आप भी अपनी कार का इंश्योरेंस रिन्यू कराने जा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। साल 2026 में मोटर इंश्योरेंस के नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। बजट में क्लेम पर टैक्स छूट से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली स्पेशल सब्सिडी तक, सरकार और IRDAI ने पॉलिसी धारकों के लिए कई नई घोषणाएं की हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा।

इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने कार मालिकों के लिए एक बड़ी राहत दी है। अब Motor Accident Claims Tribunal (MACT) द्वारा दिए जाने वाले क्लेम की ब्याज राशि पर TDS (Tax Deducted at Source) नहीं कटेगा।

पहले क्या था: 50,000 रुपये से अधिक के ब्याज पर टैक्स देना पड़ता था।

अब क्या है: इसे पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिया गया है, जिससे पीड़ितों को मिलने वाला पूरा पैसा बिना किसी कटौती के उनके पास पहुंचेगा।

पुराने वाहनों पर बढ़ सकता है प्रीमियम

सरकार एक नए प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके तहत Third-Party Premium को वाहन की उम्र (Age) से जोड़ा जा सकता है।

नया नियम: पुरानी गाड़ियों के लिए बीमा प्रीमियम महंगा हो सकता है, जबकि नई गाड़ियों के लिए यह सस्ता रहेगा। इसका उद्देश्य सड़कों पर पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को कम करना है।

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अप्रैल 2026 से बदलेंगे इंश्योरेंस कमीशन के नियम

IRDAI (बीमा नियामक) इंश्योरेंस एजेंटों को मिलने वाले कमीशन के ढांचे में बदलाव करने जा रहा है।

असर: इस बदलाव का सीधा असर पॉलिसी की कीमतों पर पड़ सकता है। सरकार चाहती है कि बीमा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी हो और ग्राहकों को कम दरों पर बेहतर पॉलिसियां मिलें।

इलेक्ट्रिक कारों पर विशेष छूट

इको-फ्रेंडली वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक कारों (EV) के थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम पर 15% की भारी छूट दी जा रही है। वहीं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 7.5% की छूट का प्रावधान है।

Cars24 की लाइफटाइम वारंटी

कार इंश्योरेंस सेक्टर में ‘वारंटी’ एक बड़ा विषय बनकर उभरा है। Cars24 ने पुरानी कारों (Used Cars) के लिए भारत की पहली लाइफटाइम वारंटी लॉन्च की है, जो इंश्योरेंस के साथ-साथ वाहन की लंबी सुरक्षा चाहने वालों के लिए एक हॉट टॉपिक बना हुआ है।

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