लखनऊ में 11 होटल और मैरिज लॉन पर गिरेगा बुलडोजर! बिना लाइसेंस और फायर क्लीयरेंस के चल रहे थे सभी
Lucknow News: राजधानी लखनऊ में बिना लाइसेंस और अग्निशमन मानकों की अनदेखी कर चल रहे 11 होटल, मैरिज लॉन और प्रतिष्ठानों पर जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है। जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग की संयुक्त जांच में इन प्रतिष्ठानों में आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं पाए गए। साथ ही इनके पास वैध लाइसेंस भी नहीं है।
अग्निशमन विभाग की टीम ने शहर के कई होटलों और मैरिज लॉन की जांच की। जांच में खुलासा हुआ कि 11 प्रतिष्ठानों में फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म और आपातकालीन निकास जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। अग्निशमन विभाग ने इसे गंभीर खतरा मानते हुए पूरी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी। विभाग का कहना है कि ऐसे प्रतिष्ठानों में आग लगने की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है।
ये हैं वो 11 प्रतिष्ठान
डीडीएस लॉन एंड बैंक्वेट, तिकोनिया चौराहा, कानपुर हाईवे बाईपास रोड, पारा
पैरामाउंट हाइट्स, प्लॉट नंबर-16 व 17 गोविंद नगर हंसखेड़ा
कृष्ण कांता लॉन, सरोज अस्पताल के सामने हरदोई रिंग रोड
आरएस लॉन, कांशीराम कॉलोनी फेज-2 परसादी खेड़ा
पंचवटी कॉम्प्लेक्स, ए-103 सेक्टर-बी एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड
मेसर्स ईबीसी पब्लिशिंग प्रा. लि., 28 बी श्रृंगार नगर आलमबाग
भवन दशमेश स्क्वायर, सीपी-152 सेक्टर-डी1 कानपुर रोड योजना
घई पैलेस, अलीनगर सुनहरा सदरौना रोड कृष्णनगर
सोनवती मैरिज लॉन, राजाजीपुरम
होटल मैनहट्टन ग्रैंड (वर्तमान में होटल मास्टर प्राइस इन), प्लॉट नंबर-297 बाराबिरवा कानपुर रोड
एक अन्य प्रतिष्ठान (नाम शामिल नहीं)
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नक्शे भी नहीं पास
एलडीए की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इनमें से अधिकतर प्रतिष्ठानों के नक्शे भी पास नहीं हैं। अपर जिलाधिकारी (पूर्वी) महेंद्र पाल सिंह ने 9 मार्च को एलडीए सचिव को पत्र लिखकर इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन्हें जिला प्रशासन से कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।
जल्द होगी सीलिंग और ध्वस्तीकरण
एलडीए के अधिकारियों का कहना है कि इन भवनों के नक्शे, स्वीकृति और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जल्द ही इनके सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। प्रशासन के इस एक्शन से उन प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया है, जो बिना मानकों के चल रहे हैं।
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