Varanasi News: धर्म की आड़ में गोरखधंधा चलाने वाले खुद तो बदनाम होते ही है, साथ ही लोगों का विश्वास भी तोड़ते हैं। वाराणसी की युवती को निकाह का झांसा देकर होटल ले जाकर दुष्कर्म करने वाले इटावा के मौलाना जरजिस (Maulana made physical relations) को गुरुवार को दस साल की सजा सुनाई गई है। वाराणसी की अदालत ने मौलाना जरजिस (Maulana Jarjis) को दुष्कर्म का दोषी (Maulana punished) मानते हुए दस साल की सजा और दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को मौलाना को दुष्कर्म का दोषी (Maulana punished) देते हुए जेल भेजा था।

बता दें कि वाराणसी के जैतपुरा की युवती ने मौलाना (Maulana Jarjis) के खिलाफ वर्ष 2015 में कैंट थाने में दुष्कर्म किए जाने का केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि मुस्लिम समुदाय में धार्मिक तकरीर करने वाले मौलाना जरजिस (Maulana Jarjis) को वह वर्ष 2013 से जानती है। मौलाना से उसकी पहली बार मुलाकात वाराणसी के गोलगड्डा पर हुई थी। मौलान ने निकाह का झांसा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया (Maulana made physical relations)।

होटल ले जाकर करता था दुष्कर्म

आरोप के मुताबिक वाराणसी के छावनी स्थित एक होटल दो बार और मुगलसराय के होटल में एक बार दुष्कर्म किया (Maulana made physical relations)। मौलाना ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था। युवती के अनुसार अलग-अलग होटलों में कई बार उसके साथ दुष्कर्म और कुकर्म किया। इतना ही नहीं 19 नवंबर, 2015 को मौलाना जरजिस ने उसके घर आकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने जब इसका विरोध किया तो समाज में बदनाम करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी।

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एसएसपी के निर्देश पर दर्ज हुआ था मुकदमा

वहीं युवती के काफी मिन्नतों के बाद भी मौलाना जरजिस ने उसके साथ निकाह करने को तैयार नहीं हुआ। अंत में युवती ने वाराणसी के एसएसपी के यहां प्रार्थना पत्र देकर मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई। एसएसपी के निर्देश पर जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पीड़िता व 4 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर मौलाना जरजिस को बुधवार को दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में दोषी करार दिया। गुरुवार को फैसला सुनाते हुए मौलाना जरजिस को दस साल कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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