गोंडा: राज्य सूचना आयुक्त गोंडा पहुंचकर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, खेलकूद विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के राज्य सूचना आयोग में लंबित प्रकरणों के संदर्भ में समीक्षा किया। बैठक में आरईडी के अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है। राज्य सूचना आयुक्त ने इस स्थिति पर संतोष व्यक्त किया तथा निर्देश दिया कि सभी प्रकरणों का समयांतर्गत निस्तारण सुनिश्चित करें। मांगी गई सूचना के सही तथ्यों की जानकारी दें।
उन्होंने बताया कि सूचना अधिनियम 2005 में सूचना दिए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। सादे कागज पर दिए गए आवेदन पत्र के साथ 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाना अनिवार्य होगा। नगद 10 रुपए संलग्न करने पर सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे समय से सूचना प्रदान कर अधिनियम के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
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उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रत्येक कार्यालय में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का रजिस्टर रखा जाए। उस रजिस्टर में आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि, निस्तारण की तिथि तथा अन्य सूचनाएं क्रम से दर्ज की जाए। जिला स्तरीय अधिकारी/जन सूचना अधिकारी नियमित रूप से रजिस्टर का निरीक्षण करते रहें तथा प्राप्त मामलों का समय बद्ध निस्तारण करें। उन्होंने तीनों कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए रजिस्टर का निरीक्षण किया तथा इसके रख-रखाव पर संतोष व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि कार्यालय में उपलब्ध सूचनाएं ऑनलाइन भी दर्ज रखी जाएं ताकि आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ऑनलाइन भी सूचना दी जा सके। विभाग से संबंधित न होने की दशा में आवेदन पत्र संबंधित विभाग को 5 दिन के भीतर अंतरित कर दी जाए। प्रार्थना पत्र अंतरण की सूचना संबंधित आवेदनकर्ता को भी दी जाए ताकि वह संबंधित कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सके। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी जयनाथ यादव, प्रशासनिक अधिकारी नईम बाबू, जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार सहित, समस्त विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
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