Pratapgarh News: भारतीय पीएम तथा भारत के खिलाफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री विलावल भुटटो व पाक सरकार की मंत्री शाजिया मर्री के आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर मंगलवार को लालगंज सिविल न्यायालय मे परिवाद दाखिल किया गया है। ऑल इण्डिया रूरल बार एसोशिएसन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने कोर्ट मे दाखिल की गयी अपनी याचिका मे कहा है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री विलावल भुटटो के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ घोर आपत्तिजनक अपमानजनक टिप्पणी से भारत के लोगों मे आक्रोश उत्पन्न हो गया है। वहीं पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री के द्वारा भारत को परमाणु हमले की चेतावनी भी जेनेवा समझौते के अर्न्तराष्ट्रीय कानून का पाकिस्तान द्वारा सरासर किया गया उल्लंघन है।
याचिका मे ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने कोर्ट से पाकिस्तान के विदेश मंत्री विलावल भुटटो तथा पाकिस्तान की मंत्री शाजिया मर्री के खिलाफ भारतीय कानून के मुताबिक राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाए जाने की मांग की है। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट मे बहस करते हुए संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी महेश व वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश पाण्डेय ने कोर्ट को बताया कि उनके याची ज्ञानप्रकाश शुक्ल द्वारा इस मामले मे प्रतापगढ़ के एसपी सतपाल अंतिल को रजिस्टर्ड डाक से दोनों पाकिस्तानी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की गुहार लगायी जा चुकी है।
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याचिकाकर्ता ने लालगंज कोतवाली भी पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल व लालगंज सीओ रामसूरत सोनकर को भी एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र सौंप रखा है। याचिका की सुनवाई करते हुए सिविल जज कुंवर दिव्यदर्शी ने लालगंज कोतवाली से प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई का विवरण तलब करते हुए आगामी पांच जनवरी को परिवाद की पोषणीयता पर सुनवाई का न्यायिक आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ता ज्ञानप्रकाश शुक्ल का कहना है कि उन्हें कोर्ट व भारतीय संविधान पर भरोसा है। उन्होनें भारत सरकार से भी मांग की है कि वह पाकिस्तानी उच्चायोग के माध्यम से पाकिस्तानी विदेश मंत्री विलावल भुटटो व मंत्री शाजिया मर्री को भारतीय अदालत मे पेश होने का सम्मन तामील कराये।
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