लखनऊ। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के छह और जिलों को कोरोना कर्फ्यू में राहत दी है। इन जिलों में कोरोना के सक्रिय मरीजों के मामलों की संख्या 600 से कम पायी गयी है। राहत वाले जिलों में अब बिजनौर, मुरादाबाद, देवरिया, बागपत, प्रयागराज और सोनभद्र भी शामिल हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ टीम-9 की बैठक में ये निर्णय लिया गया। अब 1 जून से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में राहत रहेगी।
बता दें कि एक जून से प्रदेश के उन जिलों में दिन का कर्फ्यू हटा लिया गया है जहां पर कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम है। इसके अलावा, बाकी सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस नियम के तहत अब प्रदेश के 61 जिलों को दिन के कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है। इससे पहले रविवार को योगी सरकार की जारी नई गाइडलाइन में 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई।

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टीम-9 की बैठक के बाद यह आदेश जारी किया। सरकार द्वारा दी गयी गाइड लाइन के अनुसार 600 से अधिक सक्रिय मामलों वाले जिलों में कोई छूट नहीं दी जा रही है। यदि किसी जिले में सक्रिय मामले 600 से कम हो जाते हैं तो छूट अपने आप अमल में आ जाएगी। इसी तरह जिन जिलों में छूट दी गई है, वहां मामले 600 से अधिक होते ही छूट अपने आप ही समाप्त हो जाएगी और समस्त गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी जाएगी। प्रदेश में अब मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, लखीमपुर खीरी, जौनपुर एवं गाजीपुर में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। जिन जिलों को छूट दी गई है वहां भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुसार होगी।

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ये है गाइडलाइन

गाइडलाइन के अनुसार सब्जी मंडी पहले की तरह खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति दी जाएगी। सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर पांच से अधिक श्रद्धालु को अनुमति नहीं मिलेगी। अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान या ढके होने पर खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में गेहूं क्रय केन्द्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम स्वीमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत लोगों की ही उपस्थिति रहेगी। इसमें भी रोटेशन प्रक्रिया लागू रहेगी। निजी कंपनियों में घर से काम करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले विभागों में 100 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। सरकारी विभागों के साथ कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना निजी संस्थानों में भी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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इन जिलों में अभी भी पाबंदी

योगी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, लखीमपुर खीरी , जौनपुर, गाजीपुर जिलों में एक दिन पहले 600 से अधिक केस मिले हैं। इनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर दो हजार से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसके चलते इन जिलों में कोरोना कर्फ्यू को बरकरार रखा गया है।

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