CBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने के आदेश जारी किया है। सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने जांच एजेंसी की छवि को और सुधारने के उद्देश्य से सीबीआई के तमाम कार्यालयों के सुपरवाइजरी अफसरों को इसे सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
नए आदेशों के अनुसार अब सीबीआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दफ्तर में फॉर्मल ड्रेस में आना होगा। इसके अलावा जींस और कपड़ों के जूतों जैसे कैजुअल वियर को पहनने पर रोक लगा दी गई है। इस संदर्भ में सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किया गया यह निर्देश कार्यालय की गरिमा बनाए रखने और सभी अधिकारियों कर्मचारियों को एक जैसा दिखने के लिए तर्क सम्मत है।
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अधिकारी ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा था कि सीबीआई कार्यालय में कुछ अधिकारी व कर्मचारी कैजुअल ड्रेस में आ जा रहे थे। धीरे–धीरे इसका असर बढता जा रहा है और अब अधिकतर लोग कैजुअल ड्रेस में आने लगे हैं। नए निदेशक ने कार्यभार संभालते ही इस ओर ध्यान दिया और उन्होंने सीबीआई के प्रशासनिक विभाग को निर्देश देते हुए इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।
इस नए आदेश के मुताबिक अब सीबीआई के सभी पुरुष अधिकारियों और कर्मचारियों को फॉर्मल ट्राउजर शर्ट और फॉर्मल जूते ही पहनने होंगे। इसके अलावा सीबीआई कार्यालय में आने वाले सभी अधिकारी–कर्मचारी रोजाना सेविंग वगैरह करके भी आएंगे, हालांकि जिन लोगों ने दाढ़ी रखने की अनुमति ली हुई है, वह अपनी दाढ़ी रख सकेंगे।
इसी के साथ ही सीबीआई कार्यालय में काम करने वाली महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी ड्रेस कोड बनाया गया है। महिलाओं के लिए कहा गया है कि अब वह साड़ी, सूट, फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर पहनकर कार्यालय आएं। आदेश में सीबीआई कार्यालय में जींस, टी शर्ट, स्पोर्ट्स शूज, चप्पल और दूसरे कैजुअल वियर पहन कर आने की सख्त मनाही है। सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक कैजुअल का अपना अलग महत्व होता है। इसका अपना प्रभाव भी है।
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