Urfi Javed Arrest: अंग प्रदर्शन को लेकर चर्चा में बनी रहने वाली उर्फी जावेद (Urfi Javed) कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। शुक्रवार को मुंबई पुलिस ने पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उर्फी जावेद (Urfi Javed) की गिरफ्तारी के बाद से यह चर्चा शुरू हो गई कि किस कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उर्फी जावेद (Urfi Javed) को जिन कपड़ों में अश्लीलता मानकर गिरफ्तार किया गया है, वैसा पहनावा आम हो चुका है। जिनको आज का समाज शरीफ घराना मानता है, उनके घर की महिलाएं अक्सर ऐसे कपड़ों में देखी जाती है। फिलहाल उर्फी जावेद (Urfi Javed) इससे पहले बेहद कम कपड़ों में नजर आ चुकी हैं और यही उनके फेम होने की वजह है।
कम कपड़ों की वजह से उर्फी जावेद आज लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं। वहीं समाज का एक तबका उर्फी जावेद को अश्लीलता फैलाने का आरोपी मानता है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने उर्फी जावेद की गिरफ्तारी आईपीसी की धारा- 294 के तहत की है। जानकारों के मुताबिक, पुलिस इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को अदालत की पूर्व अनुमति या वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। धारा- 294 के तहत समाज में अश्लीलता फैलाना एक जमानती अपराध होता है और कोई भी मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई कर सकता है। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद से उर्फी जावेद कहां है इसका ताजा अपडेट नहीं मिल पा रहा है।
अश्लीलता फैलाने के मामले में उर्फी जावेद भी अरेस्ट#Urfijaved #UrfiJavedArrest pic.twitter.com/pmgrsaBBvK
— News Chuski (@Newschuski) November 3, 2023
जानें क्या है धारा- 294
अर्द्ध नग्न रहने वाली उर्फी जावेद गिरफ्तारी (Urfi Javed Arrest News) के बाद से जहां सुर्खियों में है। वहीं आईपीसी की धारा- 294 एक बार फिर चर्चा में आ गई है। समाज में अश्लीलता फैलने से रोकने के लिए कानून में इस धारा को शामिल किया गया है। इस धारा के तहत चाहे उर्फी जावेद हो या कोई और, पब्लिक प्लेस में नंगे नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा करता हैं तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। इस धारा में सजा का भी प्रावधान है। ऐसे मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषी को अधिकतम तीन महीने की सजा सुनाई जा सकती है।
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ऐसे लोगों पर दर्ज हो सकती है IPC 294
– कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत करता पाया जाए
– किसी पब्लिक प्लेस या उसके नजदीक कोई व्यक्ति अश्लील गीत सुनाए या बोले
– अश्लील गाना गाए या ऐसी हरकत करे
जानकारी के मुताबिक, कोई व्यक्ति अगर भीड़ में खड़ा होकर जोर-जोर से ऐसा गाना गाए या बोले, जिसकी भाषा अश्लील हो। उसकी इस हरकत से वहां मौजूद लोगों को दिक्कत हो। या फिर किसी जुलूस में कोई समूह अश्लील शब्दों का उच्चारण कर धार्मिक हस्तियों का मजाक बनाए या पब्लिक प्लेस पर नग्न या अर्ध नग्न होकर अश्लीलता फैलाए तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा- 294 के तहत केस दर्ज हो सकता है।
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पूनम पांडेय पर चल चुका है मुकदमा
उर्फी जावेद से पहले भी कई लोग हैं, जिन पर धारा 294 के तहत कार्रवाई की गई है। एक्ट्रेस पूनम पांडे और मिलिंद सोमन पर भी समाज में अश्लीलता फैलाने के लिए मुकदमा चल चुका है। गोवा घूमने गई एक्ट्रेस पूनम पांडेय और उनके पति सैम बॉम्बे को अश्लील वीडियो शूट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें गोवा कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसी तरह एक्टर मिलिंद सोमण पर भी न्यूड फोटोशूट कराने के आरोप में यह केस दर्ज किया गया था।
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