Pratapgarh News: विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम नन्द प्रताप ओझा ने अनुसूचित जाति/जनजाति की महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी मंदीप कुमार प्रजापति निवासी वीरशाह पुर थाना लालगंज को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व बीस हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थ दण्ड की राशि में दस हजार रुपए पीड़िता को दिया जाएगा।
राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक केसी पाण्डेय ने किया। वादी मुकदमा के अनुसार वह अपने परिवार के लोगों के साथ नायरा देवी हीरागंज दर्शन करने गई थी, वापस 11 फरवरी, 2021 को शाम चार बजे आई तो पता चला कि उसकी पुत्री को मंदीप मौका पाकर बहला फुसला कर भगा ले गया।
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जब उसने खोज बीन करते हुए मंदीप के घर पहुची तो उसके पिता द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी और भगा दिया और कहा कि तुम्हारी लड़की को मेरा लड़का भगा ले गया है कहीं शिकायत करोगी तो तुम्हारे परिवार को जान से मरवा दूंगा। दौरान विवेचना विवेचक ने अभियुक्त मंदीप के पिता का नाम निकाल दिया।
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