लखनऊ । प्रत्येक शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे यूपी में साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दौरान पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन, स्वच्छता और सफाई का कार्य किया जाएगा । यूपी के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि प्रत्येक जनपद में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं और सामान्य औद्योगिक गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियां बाधित रहेंगी । वहीं यूपी में प्रदेश में 2,23,544 सक्रिय मामले हैं। संक्रमण से कुल 10,159 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 2,00,137 सैंपल की जांच की गई। जिसमें से 90,000 से ज्यादा सैंपल की जांच आरटी-पीसीआर के जरिए की गई है ।

सड़क पर थूका तो लगेगा जुर्माना

यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए प्रदेश सरकार रोजाना नए कदम उठा रही है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के फैसले के बाद योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थान कोई थूकता हुआ पाया गया तो उससे 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही योगी सरकार ने महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन करके जुर्माने की राशि बढ़ाई है। कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में नए संशोधन के तहत अब बिना मुंह ढंके घर से निकले तो जुर्माना लगाया जाएगा। बिना मास्क या गमछा लगाए घर से निकलने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यही गलती दोबारा दोहराने पर जुर्माने की राशि 10 गुना तक अदा करनी पड़ेगी।

आपको बता दें कि सीएम योगी कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर चुकी है। सरकार के आदेश के मुताबिक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रदेश में शनिवार और रविवार को सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं इसके अतिरिक्त जिन जिलों में 500 से अधिक एक्टिव केस हैंए वहां हर दिन रात्रि 08 बजे से अगले दिन प्रातः 07 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यूपी सरकार ने अपने निर्देश में अपील की है कि जहां तक जरूरी होए घर से बाहर न निकलें। पर्व और त्योहार घर पर ही मनाएं, निकलें तो मास्क जरूर लगाएं।

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