Swati Maliwal Assault Case: शराब घोटाले में जमानत पर बाहर आए अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार के अधिकारी भी गुंडई से बाज नहीं आ रहे हैं। खुद को कानून से ऊपर मानने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) लगातार कानून का माखौल उड़ाते जा रह हैं। वहीं सीएम आवास में स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) के साथ हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) का बयान दर्ज करेगी। वहीं इस मामले में पुलिस उनके पीए विभव कुमार (Vibhav Kumar) की तलाश तेज कर दी है। बीती रात, पुलिस विभव कुमार (Vibhav Kumar) के आवास पर पहुंची थी, लेकिन वह घर पर मौजूद नहीं थे। उधर महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने स्वाति मालिवाल (Swati Maliwal) के साथ हुई मारपीट की घटना का संज्ञान लेते हुए केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के पीए विभव कुमार (Vibhav Kumar) को तलब किया है।
शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम ने विभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए केजरीवाल के पीए विभव कुमार फरार हो गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस टीम विभव की लोकेशन ट्रेस कर छापेमारी कर रही है। विभव कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस की एक दर्जन से अधिक टीमें लगी हुई हैं। सूत्रों की मानें तो दिल्ली पुलिस घटना का क्रम को समझने के लिए सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 13 मई को सीएम केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालिवाल के साथ क्या-क्या हुआ जानने के दिल्ली पुलिस सीएम आवास के गेट पर मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करेगी।
सूत्रों के मुताबिक, स्वाति मालीवाल जिस टैक्सी से केजरीवाल के आवास पहुंची थीं, दिल्ली पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर का भी बयान दर्ज करेगी। इसके अलावा केजरीवाल के घर पर वह जिन लोगों से मिलीं, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल दिल्ली पुलिस विभव कुमार की लोकेशन का पता लगा रही है। अमृतसर में विभव कुमार के होने की संभावना है। दिल्ली पुलिस की करीब 10 टीमों में से चार टीमें अमृतसर में बिभव की लोकेशन का पता लगा रही हैं।
जानकारी के मुताबिक, स्वाति पर कथित हमले के कुछ दिनों बाद गुरुवार को सिविल लाइंस पुलिस ने शिकायत के आधार पर अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विभव कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 509 (शब्द इशारा या अपमान करने के इरादे से किया गया कृत्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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स्वाति मालीवाल के साथ क्या-क्या हुआ
– स्वाति मालीवाल पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वह सीएम केजरीवाल सदन में मौजूद थे
-वह ड्राइंग रूम में जाकर इंतजार करने लगी
-विभव कुमार आये और गाली-गलौज करने लगे
-उन्होंने बिना उकसावे के स्वाति मालीवाल को थप्पड़ मारे, मारते रहे
-स्वाति मालीवाल ने चिल्लाकर कहा कि वह जाना चाहती हैं
-विभव कुमार उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट करता रहा
-स्वाति मालीवाल को दी धमकी–‘देख लेंगे, हम निपटा लेंगे’
-विभव कुमार ने उसके सीने, चेहरे, पेट, शरीर के निचले हिस्से पर वार किया
-स्वाति मालीवाल ने कहा कि वह पीरियड्स के दौर में थीं और काफी दर्द में थीं
-वह आवास से बाहर आईं और दिल्ली पुलिस को फोन किया
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