नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बम ब्लास्ट करने वाले दोषियों को एनआईए कोर्ट ने आज सजा सुनाई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने ब्लास्ट में शामिल 4 दोषियों को फांसी, दो को उम्रकैद, 2 दोषियों को 10 साल और एक को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि वर्ष 2013 में बिहार की राजधानी पटना में सीरियल बम धमाके (Patna Serial Blast) कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उड़ाने की कोशिश की गई थी।
27 अक्टूबर, 2013 को गांधी मैदान में आयोजित भाजपा की ‘हुंकार रैली’ के मुख्य वक्ता गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं के मंच पर पहुंचने से पहले मैदान में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हो गए थे। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 90 से अधिक लोग घायल हुए थे। वहीं इन धमाकों के बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित किया था।
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इन धमाकों में पहला धमाका पटना रेलवे स्टेशन के पास हुआ था। उसके बाद गांधी मैदान के आसपास सिलसिलेवार धमाके हुए थे। घटना के अगले दिन इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। एक साल के अंदर एनआईए ने 21 अगस्त, 2014 को कुल 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। वर्ष 2018 में मामले की सुनवाई शुरू हुई थी।
एक आरोपी बरी
वहीं मामले से जुड़े एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। विशेष लोक अभियोजन ललन प्रसाद सिंह ने एक दिन पहले बताया था कि एनआईए अदालत के स्पेशल जज गुरविंदर मल्होत्रा ने पटना के गांधी मैदान सिलसिलेवार हुए ब्लास्ट मामले में इम्तेयाज अंसारी, अहमद हुसैन, इफ्तिखार, उमेर सिद्दीकी, और अजहरुद्दीन को दोशी करार दिया, जबकि फखरुद्दीन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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