प्रयागराज: माफिया से माननीय बने बृजेश सिंह की यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला करने वाले माफिया बृजेश सिंह के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट में लंबित मुकदमे के ट्रायल के संबंधित जानकारी तलब की है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने यह आदेश बृजेश सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट से पूछा है कि मामले में अब तक ट्रायल क्यों नहीं हुआ? इसके साथ यह भी पूछा है कि ट्रायल कोर्ट ने अगर कोई आदेश जारी किया है, तो उसे भी प्रस्तुत किया जाए। बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला मामले में बृजेश सिंह वाराणसी जेल में निरुद्ध हैं और यह मामला प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। इस केस में मुख्तार अंसारी के ड्राइवर की जल्द गवाही होनी है।
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ज्ञात हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बृजेश सिंह की तरफ से पहली जमानत अर्जी वर्ष 2020 में लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट को ट्रायल जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया था। उधर याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सुरक्षा कारणों के चलते मुख्तार अंसारी की गवाही नहीं हो पा रही है। मुख्तार अंसारी की गवाही जिला कोर्ट गांजीपुर में होनी है, लेकिन मुख्तार अंसारी को बांदा से गाजीपुर ले जाने में खतरा है। इस कारण ट्रायल में देरी हो रही है।
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