Sultanpur News: आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट (Sultanpur MP MLA Court) ने 21 वर्ष पुराने मामले में 3 महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने संजय सिंह पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुल्तानपुर कोर्ट ने संजय सिंह (Sanjay Singh) को 21 साल पुराने में मामले में यह सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के बाद संजय सिंह अपने समर्थकों के साथ न्यायालय परिसर से बाहर आये और उन्होंने कहा कि वह कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।
गौरतलब है कि 21 वर्ष पुराने मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को 3 महीने की सजा सुनाई है। आप सांसद संजय सिंह ने सुल्तानपुर जिले में बिजली कटौती के विरोध में वर्ष 2001 में एक धरना-प्रदर्शन किया था। कोर्ट ने इस मामले में संजय सिंह को 3 महीने की सजा और 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
सजा सुनाए जाने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा-” बिजली कटौती से परेशान जनता के लिये आंदोलन किया तो सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 महीने जेल और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही उन्होंने लिखा कि जनहित उनकी आगे लड़ाई जारी रहेगी, इसके लिए जो भी सजा मिले मंजूर है। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील की जायेगी।
जमानत भी मिली
सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश योगेश यादव ने संजय सिंह को सजा सुनाई है। वहीं 3 साल से कम की सजा के प्राविधानों के तहत उन्हें तुरंत जमानत भी मिल गई है। संजय सिंह ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है। इसी मामले में कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह के साथ अनूप संडा (पूर्व विधायक सपा), सुभाष चौधरी (पूर्व नगर अध्यक्ष बीजेपी), कमल श्रीवास्तव (पूर्व सभासद और अधिवक्ता कांग्रेस), संतोष चौधरी (प्रवक्ता कांग्रेस), विजय सेक्रेटरी (नामित सभासद बीजेपी) को भी सजा सुनाई है।