मुंबई: माना जाता है कि जितना बड़ा नाम होता है, छिपना उतना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर पुलिस की मेहरबानी हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। मुंबई पुलिस अब अपने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (former Mumbai Police Commissioner Parambir Singh) को नहीं तलाश पर रही है। मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्ट ने परमबीर सिंह (Parambir Singh) को फरार घोषित (Absconding) कर दिया है। क्राइम ब्रांच की अर्जी के आधार पर कोर्ट ने परमबीर सिंह (Parambir Singh) को फरार घोषित किया है। इसके बाद मंगलवार को ही पुलिस ने जुहू स्थित उनके फ्लैट के बाहर कोर्ट का आदेश चस्पा कर दिया है।
कोर्ट के समक्ष क्राइम ब्रांच ने परमबीर सिंह के फरार होने की अर्जी दी थी, इसी अर्जी को मंजूर करते हुए कोर्ट ने परमबीर सिंह को फरार घोषित कर दिया है। इसके अलावा परमबीर सिंह को 30 दिनों के अंदर हाजिर होने के लिए भी कहा गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर अगर समय से हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि मुंबई के गोरेगांव की एक वसूली के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने उन्हें कई बार सम्मन भेजा था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए।
कोर्ट ने परमबीर सिंह के साथ विनय सिंह और रियाज भाटी को भी फरार घोषित किया है। मुंबई और ठाणे में परमबीर सिंह पर वसूली के कई मामले दर्ज हैं। बार-बार समन जारी करने के बावजूद भी जब परमबीर सिंह हाजिर नहीं हुए तो क्राइम ब्रांच ने अतिरिक्त मुख्य महादंडाधिकारी न्यायालय को उन्हें फरार घोषित किए जाने की अपील की थी। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की इस अपील को मंजूर करते हुए परमबीर सिंह को फरार घोषित कर दिया। इसके बाद जुहू स्थित परमबीर सिंह के फ्लैट पर उनके फरार होने की नोटिस को चस्पा कर दिया गया। गौरतलब है कि परमबीर सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
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