Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने दीवाली से पहले जनता को एक बड़ी राहत दी है। प्रदेश परिवहन विभाग ने 2017 से 2021 के बीच जारी किए गए गैर-कर ई-चालानों को खत्म करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद, लंबित पड़े इन लाखों चालानों को अब रद्द माना जाएगा।

इस कदम से उन वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके वाहन से जुड़े काम जैसे फिटनेस, परमिट, ट्रांसफर या हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP), पुराने चालानों की वजह से रुके हुए थे। अब ये सभी रुकावटें अपने आप हट जाएंगी।

एक महीने में पूरी होगी प्रक्रिया

परिवहन विभाग के मुताबिक, यह पूरी प्रक्रिया 30 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद वाहन मालिक पोर्टल पर जाकर अपने चालान का स्टेटस देख सकेंगे।

जो मामले कोर्ट में लंबित थे, उन्हें Disposed-Abated दिखाया जाएगा।

जो चालान ऑफिस में लंबित थे और जिनकी समय सीमा निकल चुकी थी, उन्हें Closed-Time-Bar दिखाया जाएगा।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस फैसले से 30.52 लाख ई-चालानों में से करीब 12.93 लाख लंबित चालानों का निपटारा होगा।

इसे भी पढ़ें: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बनने वाले हैं पेरेंट्स, प्रेग्नेंसी की खबरों पर फैंस खुश

किन मामलों में नहीं मिलेगी राहत

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल गैर-कर चालानों पर लागू होगी। टैक्स से जुड़े चालान, गंभीर अपराध, दुर्घटना या शराब पीकर गाड़ी चलाने जैसे मामलों के चालान इस राहत के दायरे से बाहर रहेंगे। इसका मतलब है कि केवल 31 दिसंबर, 2021 तक के ही चालान माफ किए जाएंगे, जो गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आते। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है ताकि नागरिकों को पारदर्शी और सम्मानजनक सेवा मिल सके।

इसे भी पढ़ें: नागरी मासिक काव्य गोष्ठी में हिंदी दिवस पर कवियों का संगम

Spread the news