मुंबई: मुंबई क्रूज ड्रग मामले में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत मंजूर हो गई है और शनिवार को उसकी जेल से रिहाई भी हो गई। बेटे को रिसीब करने शाहरुख खान खुद जेल पहुंचे और उसे कार में बैठकर मन्नत के लिए रवाना हो गए। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल से जुड़ा था इस लिए गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक आर्यन खान सुर्खियों में बना रहा। सलमान के प्रशंसक एनसीबी के अधिकारियों को ही कठघरे में खाड़ा रहने में लगे रहे मानो जैसे ड्रग अपराधी को पकड़कर उन्होंने बड़ा अपराध कर दिया हो। हालांकि इस मामले में वही हुआ जो अक्सर बड़े मामलों में होता आ रहा है। आर्यन खान कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। इससे उनके समर्थक काफी खुश भी है, लेकिन कोर्ट की शर्तों पर गौर करें तो यह आर्यन खान के लिए यह किसी सजा से कम नहीं है।
बता दें कि एनसीबी ने छापेमारी के दौरान बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को गिरफ्तार किया था। जिन्हें 28 अक्टूबर को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। वहीं जमानत के कागजात में देरी की वजह से आर्यन को एक और रात जेल में काटनी पड़ी। शनिवार को आर्यन की रिहाई हो गई। अभिनेता शाहरुख खान बेटे को रिसीब करने के लिए खुद जेल पहुंचे और रिहाई के बाद आर्यन को कार में बैठकरकर घर मन्नत के लिए निकल गए।
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इन शर्तों पर मिली जमानत
कहने को इस देश में कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जब मामला हाई प्रोफाइल से जुड़ा होता है, तो सारे नियम कानून में बदलाव दिखने लगता है। मजे की बात यह है कि जो लोग बड़े लोगों पर कार्रवाई न होने का रोना रोते हैं, वह भी कभी कभी बड़े नामों के गलत होने के बावजूद भी उनके समर्थन में उतर आते हैं। ऐसा काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान और ड्रग मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के समर्थकों को देखकर समझा जा सकता है। दोनों कही न कहीं से अपराधी हैं पर उनके समर्थकों के अनुसार उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए।
वहीं मादक पदार्थ के मामले में बुंबई उच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ जमानत देने का रास्ता निकाल दिया। हालांकि कोर्ट की ये 14 शर्तें आर्यन के लिए किसी सजा से कम नहीं हैं। कोर्ट ने 14 शर्तों के साथ 1 लाख रुपए निजी मुचलके का भुगतान और हर सप्ताह एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाने की शर्त पर आर्यन की जमानत मंजूर की है। इन शर्तों के मुताबिक आर्यन खान एनडीपीएस कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई छोड़कर नहीं जा सकते। अदालत ने आर्यन का पासपोर्ट कोर्ट में जमा कराने को भी कहा है। साथ ही हर शक्रवार को एनसीबी के दफ्तर में आर्यन को पेश होना होगा। इसके अलाव कोर्ट में चल रहे कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं करनी होगी।
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