Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दी है, जिसके तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी जाएगी। इस बिल को ‘हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक-2024’ नाम दिया गया है। अब इस बिल को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है, लेकिन इस विधेयक के पारित होने के बाद यह 21 साल हो जाएगी। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया। विधेयक के अनुसार, बाल विवाह पर रोक लगाने और लड़कियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह संशोधन किया गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सत्र के दौरान बताया कि उनकी सरकार ने कानून के उल्लंघन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की है और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि विपक्ष इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सार्थक चर्चा से बच रहा है और उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय सरकार ने राज्य की आपदाओं के समय आवश्यक सहायता प्रदान नहीं की, और यह रवैया केंद्र सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है।
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का काम किया है और राहत कार्यों में तत्परता दिखाई है। सुक्खू ने राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों, युवाओं और छोटे बच्चों की एकजुटता की सराहना की और कहा कि उनकी एकता और समर्पण राज्य को और भी मजबूत बनाते हैं। इस कठिन समय में उनकी भूमिका को मान्यता देने के साथ, उन्होंने राज्य के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की।
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