Bijnor DM House Attachment Order: बिजनौर जिले में एक पुराना जमीन अधिग्रहण विवाद अब भयंकर रूप ले चुका है। मुरादाबाद की भूमि अर्जन अदालत ने ज़मीन मालिकों को मुआवजा न दिए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने बिजनौर की जिला अधिकारी जसजीत कौर के सरकारी आवास को कुर्क करने का आदेश दिया है। साथ ही, DM को अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी को अदालत में खुद पेश होने का आदेश भी जारी किया गया है।
यह मामला सालों पुराने ज़मीन अधिग्रहण और उसके मुआवजे से जुड़ा है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि अदालत पहले ही मुआवजा देने का आदेश दे चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक पैसा नहीं दिया। याचिकाकर्ता उमेश का कहना है कि वह लंबे समय से अपने हक के लिए भटक रहा है और बार-बार गुहार लगाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिला।
सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि DM कार्यालय की तरफ से न तो मुआवजे पर कोई स्पष्ट जवाब दिया गया और न ही कोई रिपोर्ट पेश की गई। अदालत के आदेशों और नोटिसों की भी खुलकर अवहेलना हुई है।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद यह कड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने आदेश दिया कि कुर्की के दौरान DM अपने सरकारी आवास को किसी और को नहीं दे सकेंगी और न ही उससे कोई किराया वगैरह कमा सकेंगी। हां, प्रशासनिक ज़रूरतों के लिए उन्हें उस आवास में रहने की इजाज़त रहेगी।
अब सबकी निगाहें 9 जनवरी की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब DM को अदालत में हाजिर होना है। इस आदेश ने पूरे जिले और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। देखना यह है कि अब प्रशासन क्या कदम उठाता है और पीड़ित को उसका हक कब मिलता है।
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