नई दिल्ली। वर्ष 2008 बटला हाउस मुठभेड़ और पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या से जुड़े अन्य मामलों में दोषी आरिज खान को दिल्ली की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने आरिज खान को यह सजा सुनाई है। साकेत कोर्ट ने बटला हाउस मुठभेड़ को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। इसके अलावा कोर्ट ने आतंकी आरिज पर 11 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरिज को फांसी की सुजा सुनाए जाने के बाद भाजपा के निशाने पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आ गई है। क्योंकि सोनिया गांधी ने बहुत पहले बटला एनकाउंटर को फर्जी साबित करते हुए बयान दिया था कि इस घटना से उनके आंखों में आंसू आ गए थे।
पुलिस ने दिया यह तर्क
बता दें कि कोर्ट से पुलिस ने आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से कथित रूप से जुड़े आरिज खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध किया था। पुलिस की तरफ से तर्क दिया गया था कि यह केवल हत्या का मामला नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारी की हत्या से जुड़ा हुआ है। वहीं सुनवाई के दौरान आरिज खान के वकील ने फांसी की सजा का विरोध किया। सुनवाई पूरी होने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने शाम चार बजे तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
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कोर्ट ने 8 मार्च को दोषी ठहराया था
गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज खान को आठ मार्च को दोषी करार दिया था। अदालत ने कहा था कि दलीलों से यह साबित होता है कि मुठभेड़ के दौरान आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और उनकी हत्या की।
फरवरी, 2018 में हुई थी गिरफ्तारी
ज्ञात हो कि दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में वर्ष 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में दिल्ली की एक अदालत ने जुलाई, 2013 में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अहमद की अपील हाई कोर्ट में लंबित चल रही है। वहीं मुठभेड़ के दौरान आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था, जिसे बाद में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। 14 फरवरी 2018 को पुलिस को आरिज खान को गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी और तभी से उस पर मुकदमा चल रहा है।
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