5G network: 5जी तकनीक के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से दायर याचिका में हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज खरिज करते हुए 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने सुनावाई के दौरान कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी। इसी के तहत याचिकाकर्ता जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था।
साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी आदेश दिया है कि गत सुनवाई के दौरान तेज आवाज में गाना गाने वाले शख्स के खिलाफ भी कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जूही चावला ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए।
इसे भी पढ़ें: CBI में जींस और कैजुअल जूतों पर लगी रोक
वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली पुलिस को आदेशित करते कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान गाना गाकर व्यवधान उत्पन्न करने वाले शख्स की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। याचिका खरिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जूही चावला की याचिका में तथ्यात्मक कोई बात नहीं है। सिर्फ कुछ ही जानकारी है जो सही है बाकी सिर्फ कयासबाजी और संशय जाहिर किया गया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने इसके साथ ही जूही चावला के वकील को यह भी आदेश दिया है कि वह इस मामले में नियमों के साथ से कोर्ट की जो फीस बनती है वह भी जमा करें। क्योंकि याचिक दायर करते हुए जो कोर्ट फीस जमा की गई थी वह नियमों के मुताबिक काफी कम थी। बता दें कि अीिानेत्री जूही चावला ने 5जी तकनीक की टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े करते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
इसे भी पढ़ें: पर्यावरण संरक्षण से ही बचेगा जीवन