Lucknow Hotel Aag: राजधानी लखनऊ के लेवाना होटल में लगी आग (Levana hotel Aag) के बाद योगी सरकार (Yogi Adityanath) एक्शन में आ गई है। इस घटना में 4 लोगों की जान चली गई है। होटल लेवाना में आग (Levana hotel Aag) को लगने से हुई मौत के मामले में एलडीए के 22 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। (Lucknow Hotel Aag) इसके साथ ही बिल्डर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दी गई है। सीएम योगी (Yogi Adityanath) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में तीन दिवसीय अभियान चलाकर अग्निशमन सुरक्षा के मानकों के आधार पर (Lucknow Hotel Aag) होटल, स्कूल, अस्पताल, मॉल, औद्योगिक संयंत्र, आवासीय मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट एवं व्यावसायिक कॉम्पलेक्स की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक शासन ने यूपी के सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों से तीनों दिनों के अंदर इस आशय का प्रमाण पत्र मांगा है कि उनके क्षेत्र में कहीं पर भी अग्निशमन सुरक्षा मानकों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। (Lucknow Hotel Aag) इस बैठक में उन्होंने कहा कि जहां भी जरूरी हो, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए सिस्टम को अपडेट किया जाए। इसके अलावा उन्होंने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) का उपयोग करने और सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज
डीजी फायर सर्विस अविनाश चंद्र के मुबिक लखनऊ के लेवाना होटल में हुए अग्निकांड (Levana hotel Aag) के मद्देनजर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए निर्देशों के अनुसार अभियान चलाया जा रहा है। हादसे को लेकर एलडीए के 22 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई लगभग तय है। इस संदर्भ में शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। इसके अलावा बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
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मानकों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
शासन ने यूपी के सभी जिलों व कमिश्नरेट में अग्निशमन विभाग को जिला प्रशासन, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अग्नि सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन करने वाले भवनों व प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अग्निशमन सुरक्षा के संबंध में समय-समय पर आकस्मिक मॉक ड्रिल कराने और लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। शासन की तरफ से यह भी कहा है कि विभिन्न भवनों को अग्नि सुरक्षा की एनओसी देने की प्रक्रिया में सभी मानदंडों का कठोरता से पालन सुनिश्चित कराया जाए।
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