बरेली: तस्करों के खिलाफ बरेली पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने एक बार फिर एक तस्कर की 1 करोड़ 64 लाख से अधिक की सम्पत्तियां फ्रीज कर दी हैं। तस्कर के ऊपर यह कार्रवाही एनपीएस एक्ट की विशेष कानून के तहत की गई है। तस्कर छत्रपाल पुत्र शंकर लाल निवासी ग्राम ढकिया थाना अलीगंज जनपद बरेली को पुलिस ने 8 सितम्बर को ल 3 किलो 550 ग्राम मादक पदार्थ अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आता है। इस संबंध में थाना सिरौली पर इन्ही धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बाद में आरोपी को जेल भी भेजा गया था।
इसी क्रम में आरोपी छत्रपाल के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने बताया कि अफीम व्यावसायिक मात्रा के संबंध में NDPS की धारा 68F(1) के फ्रीजिंग की कार्यवाही अमल में लायी गयी थी। जिसमें फोर फीचर्स ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1976 एंड नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के अंतर्गत आरोपी छत्रपाल उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी कर सम्पत्ति अर्जित की गई थी। अवैध संपत्ति से कुल रुपये 1,64,83,265 (एक करोड़ चौसठ लाख तिरासी हजार दो सौ पैंसठ रुपये) की संपत्ति को आज थाना सिरौली पुलिस के अथक प्रयासों व उच्च स्तर की सफेमा कानून की पैरवी कर फ्रीज कराया गया है। छत्रपाल के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले भी दर्ज है।
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छत्रपाल की फ्रीज कराई गई अवैध संपत्ति का विवरण
1. बैंक आफ बड़ौदा खाता संख्या 402010010765 में जमा धनराशि
2. गाटा संख्या 229 रकवा 0.315 हेक्टेयर भूमि ग्राम ढकिया थाना अलीगंज जनपद बरेली
3. गाटा संख्या 173/168 वर्ग मीटर में बना एक मंजिला मकान ग्राम ढकिया थाना अलीगंज जनपद बरेली
4. गाटा संख्या 184/296.73 वर्ग मीटर मे बना दो मंजिला मकान ग्राम ढकिया थाना अलीगंज जनपद बरेली
5. महिन्द्रा स्कोर्पियो कार रजिस्ट्रेशन नं0 UP 25 BV 6754
6. खसरा संख्या 651/652/668/676 में स्थित 170.02 वर्ग मीटर, प्लाट नं0 401 हरुनगला
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