Asaram Bapu: जोधपुर सेंट्रल जेल (Jodhpur Central Jail) में यौन शोषण के आरोप में सजा काट रहे आसाराम (Asaram) को राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) से सात दिन की अंतरिम पैरोल मिल गई है। यह पैरोल आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए दी गई है, जिसके तहत उसे महाराष्ट्र में इलाज के लिए ले जाया जाएगा।
स्वास्थ्य कारणों से मिली पैरोल
आसाराम (Asaram) की तबीयत हाल ही में बिगड़ गई थी। उसे सीने में दर्द की शिकायत के बाद जोधपुर एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उसकी मेडिकल जांच के बाद उसकी हालत को गंभीर मानते हुए पैरोल देने का निर्णय लिया गया। आसाराम ने उपचार के लिए कई बार अर्जियां दी थीं, जिनके आधार पर उसे यह राहत मिली है।
नाबालिग से बलात्कार के हैं दोषी
आसाराम (Asaram) पर 2013 में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था। उस समय पीड़िता की उम्र सिर्फ 16 साल थी। अदालत ने उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आसाराम अब तक 11 साल की सजा काट चुका है और उसकी गिरफ्तारी 31 अगस्त 2013 को हुई थी। इस मामले में आसाराम पर 14 धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया था, और उसे 1012 पन्नों की चार्जशीट के आधार पर सजा दी गई थी।
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पैरोल की शर्तें
आसाराम को जोधपुर से महाराष्ट्र के खपोली माधव बाग अस्पताल में इलाज के लिए भेजा जाएगा। कोर्ट ने इसके साथ ही कुछ शर्तें भी लागू की हैं। आसाराम को सभी खर्चे खुद उठाने होंगे, और उसके साथ दो अटेंडेंट और एक डॉक्टर भी होना जरूरी होगा। पुलिस की निगरानी में रहने की शर्त भी लागू की गई है। ज्ञात हो कि यह पहली बार है जब आसाराम को जेल से बाहर जाने की अनुमति मिली है। उसकी स्वास्थ्य स्थिति और इलाज के मद्देनजर यह अंतरिम पैरोल दी गई है, लेकिन इस दौरान उसे कानून की सभी शर्तों का पालन करना होगा।
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