Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली है। बुधवार, 14 अगस्त को शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। केजरीवाल (Kejriwal) की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की, लेकिन अदालत ने कहा कि वे इस समय किसी भी प्रकार की अंतरिम जमानत प्रदान नहीं कर सकते।

केजरीवाल (Arvind Kejriwal) दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए केस में जमानत की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयांन की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है और मामले पर उसका जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।

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पिछले महीने ही आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले में जमानत मिली थी, जो करीब 17 महीने बाद हुआ था। सिंघवी ने यह भी बताया कि केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तीन बार अंतरिम जमानत मिल चुकी है, जिसमें से 10 मई और 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत प्रदान की थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को जमानत दी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सिंघवी ने अदालत से आग्रह किया कि केजरीवाल की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल अगले सुनवाई की तारीख निर्धारित की।

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