Chandan Gupta murder case: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। लखनऊ स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष कोर्ट ने 2 जनवरी 2025 को इस मामले में सभी 28 आरोपियों को दोषी करार दिया और शुक्रवार, 3 जनवरी को उनकी सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने सभी दोषियों को उम्रभर की सजा सुनाई है।

यह मामला आठ साल पुराना है और इसमें चंदन गुप्ता की हत्या के बाद पूरे कासगंज में तनाव फैल गया था। चंदन के पिता ने कासगंज थाने में 20 नामजद और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया, जिसके तहत दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

सुनवाई और अपील की प्रक्रिया

इससे पहले आरोपियों ने लखनऊ हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और मामले की सुनवाई पर रोक लगाने की अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद गुरुवार, 2 जनवरी को एनआईए की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाने के लिए शुक्रवार का दिन निर्धारित किया था।

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दोषियों के नाम

लखनऊ और कासगंज की जेलों में बंद कुल 28 दोषियों को उम्रभर की सजा सुनाई गई। इनमें से 26 दोषी लखनऊ जेल में बंद थे, जबकि एक मुनाजिर कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत से जुड़ा था। दोषियों में प्रमुख नाम हैं: वसीम जावेद, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी, आसिफ कुरैशी, असलम कुरैशी, तौफीक, सलमान, इमरान, और शमशाद, आदि।

चंदन के पिता की प्रतिक्रिया

चंदन के पिता ने कोर्ट के फैसले पर अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि वे न्याय से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा, हमारे लिए यह फैसला महत्वपूर्ण था, और हम इस निर्णय से बहुत खुश हैं। न्यायालय और वकीलों ने हमारे साथ पूरी तरह से न्याय किया है। हम सभी को नमन करते हैं जिन्होंने हमें न्याय दिलाने में मदद की। इस फैसले से कासगंज के लोगों और चंदन गुप्ता के परिवार को एक तरह से न्याय मिला है, और यह भी एक संदेश है कि ऐसे अपराधों के खिलाफ कड़ी सजा दी जाएगी।

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